April 16, 2026

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पवन खेड़ा को अस्थायी राहत, तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत

कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता Pawan Khera को एक विवादित बयान मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान की है, जिससे उन्हें तत्काल गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया है। यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा हुआ है।

तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस के. सुजाना की पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि अंतरराज्यीय मामलों में अदालत सीमित अवधि के लिए ट्रांजिट बेल दे सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का वास्तविक खतरा हो, तो उसे अस्थायी राहत दी जा सकती है।

अदालत ने यह भी माना कि Pawan Khera के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और उनके दिल्ली स्थित आवास पर असम पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। ऐसे में उनके पास गिरफ्तारी का उचित आशंका का आधार मौजूद था। इसी कारण अदालत ने उन्हें एक सप्ताह की राहत दी, ताकि वे संबंधित राज्य में जाकर नियमित अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकें।

यह पूरा विवाद 4 अप्रैल को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ था, जिसमें खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma और उनके परिवार को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास एक से अधिक देशों के पासपोर्ट हैं। इसके अलावा, उन्होंने कुछ कथित अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगाया था।

इन बयानों के बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर असम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके बाद मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया और विभिन्न दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल अस्थायी है और इसका उद्देश्य Pawan Khera को असम की सक्षम अदालत में नियमित अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करने का अवसर देना है। अदालत ने उन्हें सात दिनों के भीतर संबंधित अदालत का रुख करने का निर्देश दिया है।

इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास की जीत बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है।

Hind News 24x7
Author: Hind News 24x7

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