दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुख्यालय खाली करने के लिए समय सीमा दी है जो उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि के भूखंड पर स्थित है।
सर्वोच्च अदालत का कहना है कि ” आम आदमी पार्टी का ऑफिस Raus Avenue कोर्ट की ज़मीन पर बना है लोकसभा इलेक्शन की तारीख को देखते हुए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक आफिस खाली करने को कहा है आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने राउज एवेन्यू में दिल्ली HC की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। यह जगह उसे 2015 में दी गई थी। AAP ने अपनी दलील में यह भी कहा कि वह HC की जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पहले ऑफिस बनाने के लिए उसे दूसरी जगह कही ज़मीन देने की बात रखी लोकसभा इलेक्शन की तारीख को देखते हुए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक आफिस खाली करने को कहा है